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ग्रेटर नोएडा के बिल्डर ने किया अग्रीमेंट फॉर सेल का उल्लंघन, भरना पड़ेगा 30 लाख का जुर्माना

ग्रेटर नोएडा: रेरा ने ग्रेटर नोएडा स्थित महालक्ष्मी इंफ्राहोम के बिल्डर पर 30 लाख का जुर्माना लगाया है। नियमों के अनुसार कोई भी बिल्डर किसी प्लाट या मकान को बेच रहा है तो उसे 10 फीसदी से अधिक धनराशि पर एग्रीमेन्ट फॉर सेल करना होगा। किसी भी मकान या प्लाट को बेचने पर 10 फीसदी से अधिक धनराशि पर यह एग्रीमेंट करना अनिवार्य है। पर महालक्ष्मी इंफ्राहोम के बिल्डर ने मकान बेचते समय 17 से 40 फीसदी की धन राशि बिना एग्रीमेंट के प्राप्त की थी। खबरों से पता चला है रियल स्टेट नियामक रेरा ने महालक्ष्मी बिल्डटेक और महालक्ष्मी इंफ्राहोम के ऊपर अग्रीमेंट फॉर सेल का उल्लंघन करने पर 30 लाख का जुर्माना लगा दिया है। रेरा ने नोएडा और लखनऊ से आयी शिकायत के आधार पर ये आदेश दिया है। अगर 45 दिनों के भीतर जुर्माने की राशि जमा नहीं की गयी तो रेरा की तरफ से वसूली प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। प्रमाण पत्र के बाद प्रशासन के जरिये बिल्डर से वसूली की जाएगी।
रियल स्टेट नियामक रेरा ने ग्रेटर नोएडा में स्थित महालक्ष्मी इंफ्राहोम के बिल्डर को अग्रीमेंट फॉर सेल का उल्लंघन करते हुए पाया। बिल्डर ने आवंटियों से यूनिट के मूल्य से 17 से 40 तक की धन राशि बिना एग्रीमेंट के प्राप्त की थी। रेरा ने पाया की बिल्डर ने अग्रीमेंट फॉर सेल का उलंघन किया है। इसी कारण महालक्ष्मी इंफ्राहोम के बिल्डर पर 30 लाख का जुर्माना लगाया गया है।

 

Monika Singh

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