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Prayagraj : नोएडा के पूर्व इंजीनियर यादव सिंह की बढ़ी मुश्किलें, सीबीआई करेगी जांच! 

प्रयागराज न्यूज  : इलाहाबाद हाईकोर्ट से नोएडा के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सीबीआई स्पेशल कोर्ट गाजियाबाद के 21 दिसंबर 2013 के आदेश पर हस्तक्षेप से इंकार किया है। कोर्ट ने धारा 88 के तहत पूरक चार्जशीट में जमानत बांड स्वीकार करने से इंकार किया है। टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि यादव सिंह सीआरपीसी की धारा 88 का लाभ पाने के हकदार नहीं है। वह जमानत अर्जी दाखिल कर सकते है।

बता दें कि, 13 जनवरी 12 को नोएडा के सेक्टर 39 थाने में धोखाधड़ी, गबन, भ्रष्टाचार के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को ​जिला न्यायायल ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने दाखिल जनहित याचिका पर मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया। उनपर आय से अधिक संपत्ति का भी केस दायर किया गया। सीबीआई ने अलग बांड पर पूरक चार्जशीट दाखिल की।

जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि कुल 1280 करार बांड 954.38 करोड़ का ठेका दिया गया था। सीबीआई ने तीन चार्जशीट दाखिल की और बाद में अलग करार बांड पर पूरक चार्जशीट दाखिल की है। इसमें पहले की चार्जशीट में जमानत मिलने के आधार जमानत बांड स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

Aashish Gupta

आशीष गुप्ता ने जागरण इंस्टिट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता का डिप्लोमा किया है और राजनीतिक विज्ञान में MA करने के बाद वह राष्ट्रीय सहारा, दैनिक जागरण जैसे देश के प्रमुख समाचार संस्थानों में कार्यरत रहे। 2015 में पीआर कंपनी मेक यू बिग मीडिया प्राइवेट की स्थापना करने के बाद 2021 में फ़ेडरल भारत की शुरुआत की।

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आशीष गुप्ता ने जागरण इंस्टिट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता का डिप्लोमा किया है और राजनीतिक विज्ञान में MA करने के बाद वह राष्ट्रीय सहारा, दैनिक जागरण जैसे देश के प्रमुख समाचार संस्थानों में कार्यरत रहे। 2015 में पीआर कंपनी मेक यू बिग मीडिया प्राइवेट की स्थापना करने के बाद 2021 में फ़ेडरल भारत की शुरुआत की।

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