शराब की बिक्री से राजस्व बढ़ाने के लिए बैठक में दिए गए निर्देश
कलेक्ट्रेट सभागार में मेरठ मंडल के लाइसेंसधारी शराब बिक्रेताओं से साथ आबकारी आयुक्त ने की बैठक
नोएडा। यहां गौतमबुद्ध नगर जिले के कलेक्ट्रेट सभागार में मेरठ मंडल के लाइसेंसधारक (अनुज्ञापी) शराब विक्रेताओं की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश के आबकारी आयुक्त ने की। बैठक में मेरठ मंडल के सभी बॉण्ड अनुज्ञापी, बीआईओ अनुज्ञापी एवं एफएल-2 के अनुज्ञापी शामिल थे। बैठक में शराब की बिक्री से अधिक से अधिक राजस्व हासिल करने के लिए कई निर्देश आबकारी आयुक्त ने दिए।
बैठक में आबकारी आयुक्त ने कहा कि एफएल-2 अनुज्ञापनों पर रजिस्टर्ड ब्राण्ड की मदिरा की उपलब्धता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित होनी चाहिए। बीयर के बॉण्ड अनुज्ञापियों को उन्होंने निर्देश दिए कि वे बीयर की आपूर्ति सुनिश्चित करें।
उन्होंने अगले वर्षों में बीयर की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जनवरी में ही ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन एवं अग्रिम भंडारण के निर्देश दिए।
इनके अलावा उत्तर प्रदेश में नए बॉण्ड अनुज्ञापन (लाइसेंस) के आवेदन के लिए लाइसेंसधारकों (अनुज्ञापियों) को प्रोत्साहित करने के भी उन्होंने निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड सभी ब्राण्डों की बिक्री सुनिश्चित करने के लिए रिटेल पर सभी ब्राण्डों की उपलब्धता बढ़ाए जाने चाहिए। रिटेल पर ब्राण्डों की मदिरा की उपलब्धता एवं प्राइस लिस्ट ग्राहक की पहुँच में लाए जाएं। उन्होंने कहा कि थोक अनुज्ञापियों एवं रिटेलरो द्वारा कुछ ही ब्राण्ड्स का प्रमोशन नहीं किया जाना चाहिए बल्कि उपलब्ध सभी ब्राण्ड की बिक्री के लिए प्रयास किए जाएं।
बैठक में संयुक्त आबकारी आयुक्त, मेरठ जोन, मेरठ, उप आबकारी आयुक्त, मेरठ प्रभार, मेरठ, जिला आबकारी अधिकारी, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, मुरादाबाद, मेरठ मण्डल के सभी बॉण्ड/थोक अनुज्ञापन के आबकारी निरीक्षक एवं जिला गौतमबुद्धनगर के सभी क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक बैठक में मौजूद थे।