न्यायः गौतमबुद्ध नगर जिले में 12 नवंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत
अधिक से अधिक वाद निपटाने के उद्देश्य से संबंधित अधिकारियों को समय से अपनी-अपनी तैयारियों को पूरा करने को कहा गया
नोएडा। गौतमबुद्ध नगर जिले में 12 नवंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का लगेगी। राष्ट्रीय लोक अदालत की अध्यक्षता जिला न्यायाधीश करेंगे। यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के के पूर्णकालिक सचिव जयहिंद कुमार सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ एवं जिला न्यायाधीश गौतमबुद्ध नगर के निर्देशों के अनुपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गौतमबुद्धनगर के नेतृत्व में 12 नवंबर को जनपद गौतमबुद्ध नगर में राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाएगी। यह लोक अदालत का जिला मुख्यालय एवं तहसील न्यायालयों में आयोजित होगी।
इन मामलों का होगा निस्तारण
जयहिंद कुमार सिंह ने बताया कि आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, पारिवारिक मामले, मोटरयान दुर्घटना अधिनियम के मामलें, बिजली और पानी से संबंधित मामले, धारा 138 एनआईएक्ट के वाद, भू-राजस्व वाद, सेवा संबंधित मामले एवं प्री-लिटीगेशन मामलों के साथ ही सुलह समझौते के माध्यम से निस्तारण योग्य अन्य विवाद, जिसमें पक्षकार पारस्परिक सद्भावना के अधीन संधि के लिए इच्छुक हो, वे मामले राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित किए जाएंगे।
समय से पूरा कर लें तैयारियां
उन्होंने बताया कि आयोजित होने वाली लोक अदालत को जनपद में सफल बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों को अपनी तैयारियां पूरा करने की कार्यवाही समय रहते करने के लिए कहा गया है ताकि राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर अधिक से अधिक वादों का निस्तारण संभव हो सकें।