निकाय चुनावः गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट में धारा-144 लागू
पहली मई से लागू होगी निषेधाज्ञा, अपर पुलिस उपायुक्त कानून व्यवस्था ने जारी किए आदेश
नोएडा। स्थानीय नगर निकायों चुनाव एवं महत्वपूर्ण दिवसों के मद्देनजर गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए सीआरपीसी धारा-144 लागू कर दी गई है। निषेधाज्ञा पहली मई से शुरू होकर 15 मई तक लागू रहेगी। इस सिलसिले में रविवार की देर रात अपर पुलिस उपायुक्त कानून व्यवस्था हृदेश कठेरिया ने आदेश जारी कर दिए हैं।
ये रहेगा प्रतिबंधित
अपर आयुक्त कानून व्यवस्था द्वारा जारी आदेश के अनुसार निषेधाज्ञा के दौरान कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के जुलूस नहीं निकाल सकता। पांच या इससे अधिक व्यक्ति समूह नहीं बना सकते। सरकारी संस्थानों के आसपास ड्रोन कैमरे से फोटोग्राफी या शूटिंग प्रतिबंधित कर दी गई है। धार्मिक स्थानों पर पर धार्मिक पोस्टर आदि नहीं लगाए जा सकेंगे। ऐसा कोई भी कार्य नही किया जा सकेगा जो कानून के खिलाफ हो।
इन पर लागू नहीं होगी निषेधाज्ञा
आदेश के अनुसार निषेधाज्ञा के दौरान सभी इमरजेंसी सेवाएं व ड्यूटीरत पुलिसकर्मी या अर्धसैनिक बलों पर ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे।