नोएडा। नए साल पर घर और कम्यूनिटी सेंटर में शराब परोसने पर लेना होगा लाईसेंस, लोग बोले—यह गलत परिपाटी
नोएडा। राष्ट्रीय राजधानी से सटे नोएडा और ग्रेटर नोएडा में नए साल का जश्न मनाने के लिए घर और कम्यूनिटी सेंटर में शराब परोसना भारी पड़ सकता है। बिना लाईसेंस लिए पार्टी मनाना नियमों को उल्लघंन माना जाएगा। जिला आबकारी विभाग घर और कम्यूनिटी सेंटर में जश्न मनाने वालों को ओकेजनल लाइसेंस देगा। लेकिन इसका विरोध शुरू हो गया। लोगों का कहना है कि आबकारी विभाग का यह निर्णय सही नहीं है।
ओनअपार्टमेंट र्स असोसिएशन(एओए) के अध्यक्ष योगेंद्र सिंह का कहना है कि घरों और कम्यूनिटी सेंटर में पार्टी मनाने के लिए ओकेजनल बार लाईसेंस नहीं दिया जाना चाहिए। इससे समाज में गलत मैसेज जाएगा। साथ ही यह गलत परिपाटी बन जाएगी। उन्होंने कहा कि आए दिन सोसाइटियों में शराब पीकर हंगामा करने और मारपीट की घटनाएं सामने आती है। ऐसे में ओकेजनल लाईसेंस लेकर शराब पीकर हंगामे और मारपीट की घटनाओं में इजाफा होगा।
आबकारी विभाग ने जारी किया यह निर्देश
जिला आबकारी अधिकारी सुबोध श्रीवास्तव का कहना है कि घर और कम्यूनिटी सेंटर में होने वाली पार्टियों के लिए शराब का ओकेजनल लाईसेंस दिया जाएगा। अगर उसके बिना कोई शराब परोसता है तो यह नियमों का उल्लंघन होगा और उनपर जुर्माना लगाने समेत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए आरडब्ल्यूए और अन्य नागरिक संगठनों के साथ मीटिंग कर अस्थाई लाइसेंस के लिए जागरुक किया जा रहा है।
यह होगी फीस
बता दें कि घर और कम्यूनिटी सेंटर में शराब परोसने के लिए लाइसेंस लेने वालों को अलग—अलग कैटेगरी में फीस जमा करनी होगी। घरेलू पार्टी के लिए 4 हजार और कम्यूनिटी सेंटर के लिए फीस 11 हजार होगी।