आदेशः दो बदमाशों की संपत्ति को जब्त करने करें पुलिस संबंधित थानों की पुलिस
पुलिस आयुक्त न्यायालय गौतमबुद्ध नगर ने दिए आदेश, अवैध रूप से की गई उगाही से बनाई गई है ये संपत्तियां, एक की चल तो दूसरे की है अचल संपत्ति
नोएडा। गौतमबुद्धनगर पुलिस आयुक्त न्यायालय ने संबंधित थानों की पुलिस को निर्देश दिए हैं वे अवैध रूप से की गई उगाही से बनाई की दो बदमाशों की चल और अचल संपत्तियों को जब्त कर लें। संबंधित थानों की पुलिस ने बदमाशों की संपत्ति कुर्क भी कर दी है।
क्यों दिए गए ये आदेश
पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर लक्ष्मी सिंह के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा चिन्हित कुख्यात अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के तहत गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर न्यायालय ने आदेश दिए हैं।
कौन हैं बदमाश, जिनकी होगी संपत्ति कुर्क
बुधवार को पुलिस आयुक्त न्यायालय गौतमबुद्धनगर ने 14(1) गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के अंतर्गत बदमाश लोकपाल यादव निवासी 131 ग्राम निखरी थाना धारूहेड़ा जिला रेवाड़ी की संबंधित अ0सं0 262/22 अंतर्गत धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम-1986 के तहत नोएडा के थाना-फेस-3 की पुलिस को चल संपत्ति कार को कुर्क करने के आदेश दिए गए।
कितनी की कीमत की है कार
लोकपाल की जिस चल संपत्ति कार टाटा नेक्सन को कुर्क करने के आदेश दिए गए हैं उसकी कीमत करीब 9 लाख बताई गई है।
कुलवीर की अचल संपत्ति हो कुर्क
इसी प्रकार गौतमबुद्ध नगर पुलिस आयुक्त न्यायालय ने बदमाश कुलवीर भाटी निवासी ग्राम रिठौरी, थाना दादरी, ग्रेटर नोएडा जिला गौतमबुद्घनगर की अवैध रुप से अर्जित की गई दो मंजिला पक्का मकान को कुर्क करने के आदेश दिए गए हैं। इस अचल संपत्ति को अ0सं0 1405/19 अंतर्गत धारा 2/3(1) उ0प्र0 गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के तहत किया गया।
यह संपत्ति कुर्क की गई
कुलवीर की पैतृक भूमि 250 वर्ग मीटर में दो मंजिला पक्का मकान ग्राम रिठौरी तहसील दादरी का नवनिर्माण कराया गया है। इसकी अनुमानित कीमत 1,52,50,000 (एक करोड़ 52 लाख 50 हजार) रुपये कुल अचल संपत्ति करीब 1.53 करोड रुपये को कुर्क किया गया।