आत्मनिर्भर बनने को अनुसूचित जाति के लोग करें आवेदन
जिले में चल रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना में 12 मई तक करें आवेदन
नोएडा। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना चलाई गई है। इस योजना के तहत आत्मनिर्भर बनने के लिए अनुसूचित जाति के लोग 12 तक आवेदन कर सकते हैं।
यह जानकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/जिला प्रबंधक उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड संजय कुमार व्यास ने शुक्रवार को यहां दी। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ ऐसे व्यक्तियों को दिया जाएगा जिनकी ग्रामीण क्षेत्र की वार्षिक आय 46080 रुपये एवं नगरीय क्षेत्र में वार्षिक आय 56460 रुपये से कम हो तथा योजना के तहत उद्योग/व्यवसाय संचालित करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से 50 हजार रुपये से लेकर 15 लाख रुपये तक की योजनाएं स्वीकृत की जाती हैं, जिसमें 10 हजार रुपये अनुदान के रूप में दिया जाएगा। इस योजना में आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, पहचान पत्र, दो फोटो तथा तहसील स्तर से प्राप्त आय, निवास एवं जाति प्रमाण पत्र आदि संलग्न करने आवश्यक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना का लाभ उठाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के इच्छुक पात्र व्यक्ति अपने विकासखंड में कार्यरत सहायक विकास अधिकारी(स.क.)/ग्राम विकास अधिकारी अथवा खंड विकास अधिकारी से एवं नगरीय क्षेत्र के पात्र व्यक्ति जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/पदेन जिला प्रबंधक उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 गौतम बुद्ध नगर कार्यालय में सहायक प्रबंधक कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर आगामी 12 मई तक योजना में आवेदन कर सकते हैं।