योजनाः निःशुल्क चावल 20 सितंबर तक मिलेगा, पात्र कार्डधारक अपनी राशन दुकान पर जाएं
पीएमजीकेवाई योजना के तहत अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को पहले से ही मिल रही है यह सुविधा
नोएडा। पीएमजीकेवाई योजना के तहत अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को 20 सितंबर तक निःशुल्क चावल का वितरण होगा। यह जानकारी गौतमबुद्ध नगर जिले के जिला पूर्ति अधिकारी ने दी।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत आने वाले पात्र अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों से संबद्ध लोगों को जुलाई के सापेक्ष 20 सितंबर तक पांच किलोग्राम प्रति यूनिट चावल का निःशुल्क वितरण होगा। चावल वितरण का कार्य 14 सितंबर से शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि राशन कार्ड धारकों को पोर्टेबिलिटी के तहत चावल प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। पोर्टेबिलिटी चालान जारी करने की सुविधा 17 व 18 सितंबर को उपलब्ध रहेगी। 20 सितंबर चावल वितरण की अंतिम तिथि होगी। इस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं के लिए मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन के माध्यम से वितरण किया जाएगा।
सुबह 6 से रात 9 बजे तक होगा वितरण
उन्होंने यह भी बताया कि कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत खाद्यान्न का निर्बाध रूप से वितरण सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से उचित दर विक्रेताओं द्वारा वितरण के दौरान खाद्यान्न वितरण कार्य सुबह 6:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने जन सामान्य एवं उचित दर विक्रेताओं से यह भी आह्वान किया कि वितरण के समय उचित दर दुकानों पर भीड़ नहीं लगाएं एवं कोविड प्रोटोकॉल का पालन अवश्य करें। जिला पूर्ति अधिकारी ने उचित दर विक्रेताओं को निर्देश दिए कि वह वितरण समाप्त होने तक अपनी उचित दर दुकानें खुली रखेंगे एवं नोडल अधिकारी की उपस्थिति में वितरण करेंगे। उन्होंने उचित दर विक्रेताओं को सचेत करते हुए यह भी कहा कि घटतौली की शिकायत की जांच व पुष्टि होने पर कठोर कार्रवाई होगी।
इन अधिकारियों से करें शिकायत
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की सूची में सम्मिलित उपभोक्ता संबंधित उचित दर विक्रेताओं से अपनी-अपनी आवश्यक वस्तु प्राप्त करें और यदि कोई उचित दर विक्रेता आवश्यक वस्तु नहीं देता तो अपनी तहसील में संबंधित उप जिलाधिकारी (एसडीएम), जिला पूर्ति अधिकारी (डीएसहो) एवं क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, पूर्ति निरीक्षक से शिकायत कर सकते हैं।