दर्दनाक हादसा : नोएडा में घर के बाहर आग सेंक रही तीन साल की बच्ची की आवारा पशु की टक्कर से मौत
नोएडा (FBNews) : नोएडा के सेक्टर-63 थाना क्षेत्र के अंतर्गत सेक्टर-63 क्षेत्र में घर के बाहर परिवार के साथ आग सेंक रही तीन वर्षीय बच्ची की आवारा पशु के टक्कर मारे जाने से दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना से परिवार में कोहराम मच गया। इस घटना से सड़क पर विचरते आवारा पशुओं पर अंकुश लगाने की नोएडा विकास प्राधिकरण की पॉलिसी पर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं। परिवारजनों का भी आरोप है कि प्राधिकरण पॉलिसी बनाने का काम करती है, अमल पर नहीं।
अलाव पर पूरा परिवार सेंक रहा था हाथ
मिली जानकारी के अनुसार, नोएडा के सेक्टर 63 में शुक्रवार की सुबह तीन वर्ष की कशिश घर के बाहर परिजनों के साथ अलाव पर आग सेंक रही थी। इसी दौरान एक आवारा पशु आग के समीप पहुंचा, परिवार के लोग उसे भगाने लगे। तभी आवारा पशु ने तीन साल की बच्ची को टक्कर मार दी। परिवार के लोग उसे लेकर तत्काल अस्पताल पहुंचे, जहां बच्ची को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।
परिवार में मचा कोहराम
बच्ची की दर्दनाक मौत से परिवार में चीख-पुकार मच गई। परिवार के लोगों को रो रोकर बुरा हाल था। उधर, स्थानीय लोगों ने नोएडा विकास प्राधिकरण के अफसरों पर आपराधिक लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। लोगों को कहना है कि पहले भी आवारा पशुओं की चपेट में आकर लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बावजूद प्राधिकरण और प्रशासन के अधिकारी कोई ठोस और कारगर कदम उठा नहीं सके हैं। जिससे लगातार इस तरह के हादसे हो रहे हैं।
क्या हैं नोएडा प्राधिकरण की पॉलिसी
♦-सड़क पर घूमने वाले गोवंश के मालिकों से 10,000 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। दूसरी बार गलती करने पर 15,000 रुपये और तीसरी बार 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
♦ पालतू जानवरों के मालिकों को अपने पालतू जानवरों को खुला नहीं छोड़ना होगा।
♦ पालतू जानवरों को सार्वजनिक जगहों पर शौच नहीं कराना होगा।
♦ पालतू जानवरों के मालिकों को उनके मल को स्वयं साफ़ करना होगा।
♦ पालतू कुत्तों और बिल्लियों का पंजीकरण अनिवार्य है और इसे हर साल नवीनीकृत करना होगा।
♦ पालतू जानवरों से जुड़ी किसी भी आपात स्थिति के लिए एक टोल-फ़्री नंबर उपलब्ध कराया जाएगा।
♦ पालतू जानवरों के मालिकों को सर्विस लिफ़्ट का इस्तेमाल करना होगा।
♦ अगर कोई पालतू जानवर किसी को काटता है या घायल करता है, तो मालिक को सभी चिकित्सा खर्च वहन करने होंगे।
♦ नोएडा प्राधिकरण ने बीमार और आवारा पशुओं के लिए आश्रय स्थल बनाने की भी योजना बनाई है।