उप्र लिफ्ट और एस्केलेटर नियमावली लागू, डीएम की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति गठित, 29 को पहली बैठक
नोएडा (फेडरल भारत न्यूज) : नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट की हाईराइजिंग, लोराइजिंग सोसाइटियों, मॉल्स, कार्यालयों में लिफ्ट एवं एस्केलेटर की सुरक्षा एवं अनुरक्षण एवं संचालन के लिए डीएम नोएडा की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। समिति की पहली बैठक 29 अक्टूबर को होगी। बैठक में लिफ्ट से जुड़ी शिकायतें सुनी जाएंगी और लिफ्ट एक्ट को लागू करने की रूपरेखा तैयार की जाएगी।
पांच सदस्यीय समिति कराएगी नियमावली लागू
उप्र की योगी आदित्यनाथ सरकार ने लिफ्ट से आने-जाने वालों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उप्र लिफ्ट और एस्केलेटर नियमावली 2024 को 25 सितंबर को प्रभावी कर दिया था। इस नियमावली को लागू करने के लिए जिला स्तर पर समिति का गठन करने का आदेश दिया था। नोएडा में डीएम गौतमबुद्ध नगर की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति बनाई गई थी। इस समिति पर ही लिफ्ट एवं एस्केलेटर नियमावली को जिला स्तर पर लागू कराने की जिम्मेदारी है।
समिति में प्राधिकरण के अफसर भी शामिल
इस समिति में विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, एडीएम वित्त एवं राजस्व, नगर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा को संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है। यह सदस्य लिफ्ट व एस्केलेटर संबंधित अनुरक्षण, सुरक्षा व संचालन को लेकर हो रही गतिविधियों, किसी दुर्घटना पर समुचित कार्रवाई की रिपोर्ट डीएम को देंगे।
छह माह के भीतर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य
नई नियमावली लागू होने के 6 माह के भीतर ही प्रत्येक लिफ्ट एवं एस्केलेटर स्वामी को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। अधिनियम की धारा-10 में प्रदेश में पहले से ही संचालित लिफ्ट, एस्केलेटर का अधिनियम लागू होगा। नियम सात के अंतर्गत लिफ्ट के निर्माण कमीशनिंग एजेंसी की तरफ से रजिस्ट्रेशन कराए जाने की व्यवस्था की गई है। इसका वार्षिक अनुरक्षण एजेंसी की तरफ से कराए जाने की व्यवस्था है। इसमें लापरवाही बरतने पर विलंब शुल्क लिया जाएगा। लिफ्ट एक्ट की धारा-12 में लिफ्ट अथवा एस्केलेटर से संबंधित किसी भी दुर्घटना के मामले में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विद्युत निरीक्षक और कार्यकारी मजिस्ट्रेट से जांच कराए जाने की व्यवस्था है। नियमावली-9 में प्राविधान किया गया है कि लॉगबुक अनुरक्षित करने की व्यवस्था लिफ्ट एवं एस्केलेटर स्वामी द्वारा की जाएगी और जांच के लिए मांगे जाने पर उपलब्ध कराई जाएगी।
नोएडा-ग्रेटर नोएडा में हादसों की बाढ़
नोएडा-ग्रेटर नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा वेस्ट में लिफ्ट गिरने, रुकने और फंसने के हादसों की जैसे बाढ़ आई हुई है। लिफ्ट का रखरखाव सही नहीं होने से हाइराइजिंग सोसाइटियों में लगभग प्रतिदिन लिफ्ट से संबंधित हादसा होता है। फिलहाल किसी कि कोई जवाबदेही नहीं होने से सोसाइटियों में मेंटिनेंस करने वाले हादसों को लेकर लापरवाही बरतते हैं। इस नए एक्ट के प्रभावी होने से उम्मीद है कि जवाबदेही बढ़ेगी और हादसों में कमी आएगी।