समाज कल्याण अधिकारी ने मांगे सेप्टिक टैंक की सफाई में मरे कर्मियों का विवरण
संजय और रामू यादव की हो गई थी मौत, विभाग को आश्रितों के बारे में नहीं है कोई जानकारी
नोएडा। गौतमबुद्ध नगर जिले में सेप्टिंग टैंक की सफाई के दौरान मौत का शिकार हुए संजय और रामू यादव के आश्रितों से जिला जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) ने विवरण मांगा है। उनका कहना है कि इन दोनों के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं होने से इनके आश्रितों को आर्थिक सहायता नहीं दी सकी है। यदि किसी को मौत के शिकार हुए दोनों व्यक्तियों के आश्रितों के बारे में कोई जानकारी हो तो उनके कार्यालय में उपलब्ध कराएं।
जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) एवं उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड गौतमबुद्ध नगर के जिला प्रबंधक संजय कुमार व्यास ने बताया कि भारत सरकार द्वारा संचालित हाथ से मैला उठाने वाले कर्मचारियों के नियोजन का प्रतिषेध और पुनर्वास अधिनियम 2013 के तहत मैन्युअल स्कैवेंजर्स, स्वच्छकार की श्रेणी में आने वाले मैन्युअल स्कैवेंजर्स शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले को जिले में संबंधित औद्योगिक विकास प्राधिकरण एवं ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले स्कैवेंजर्स को पंचायत राज गौतमबुद्ध नगर द्वारा मौत होने पर उनके आश्रितों को 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान है, जो मैनुअल स्कैवेंजर्स, स्वच्छकार की श्रेणी में आने वाले मैन्युअल स्कैवेंजर्स एवं उनके आश्रितों को नियमानुसार दी जाएगी। इसी के क्रम में उन्होंने बताया कि जिला गौतम बुद्ध नगर में सीवर/सेप्टिक टैंक में संजय की वर्ष 2011 व रामू यादव कि वर्ष 2014 में मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई है। इनका निवास व पते का विवरण उपलब्ध नहीं होने के कारण इन लोगों के आश्रितों को आर्थिक सहायता का भुगतान किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। इसलिए यदि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त दोनों व्यक्तियों के आश्रितों का विवरण या निवास, पते का विवरण मिले तो उनके कार्यालय कमरा नंबर 118 विकास भवन सूरजपुर ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में संपर्क करें, ताकि उक्त व्यक्तियों के आश्रितों को भुगतान परीक्षण उपरांत नियमानुसार किया जा सके।