Noida: गौतमबुद्ध नगर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को मिली बड़ी राहत, लाइसेंस निलंबन के आदेश पर अंतरिम रोक
उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की अनुशासन समिति ने मनोज भाटी बोड़ाकी का अधिवक्ता लाइसेंस निलंबित करने का आदेश दिया था।

जिला दीवानी एवं फौजदारी बार एसोसिएशन गौतमबुद्धनगर के अध्यक्ष मनोज भाटी बोड़ाकी को बड़ी राहत मिली है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुशासन समिति ने उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की अनुशासन समिति द्वारा उनके अधिवक्ता लाइसेंस के निलंबन के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। इस आदेश के बाद मनोज भाटी को दोबारा बार एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है।
जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की अनुशासन समिति ने मनोज भाटी बोड़ाकी का अधिवक्ता लाइसेंस निलंबित करने का आदेश दिया था। इस आदेश के बाद उनकी अध्यक्षता को लेकर स्थिति प्रभावित हुई थी। इसके बाद मामले में बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुशासन समिति के समक्ष राहत की मांग की गई। सुनवाई के बाद समिति ने लाइसेंस निलंबन के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी।
बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुशासन समिति के इस फैसले से मनोज भाटी को राहत मिली है। आदेश के बाद उन्हें जिला दीवानी एवं फौजदारी बार एसोसिएशन गौतमबुद्धनगर के अध्यक्ष पद पर दोबारा स्थापित किया गया है। इससे बार एसोसिएशन के नेतृत्व को लेकर स्थिति में बदलाव आया है।
अधिवक्ता संगठनों में बार काउंसिल से जुड़े फैसलों का असर पेशेवर गतिविधियों और संगठनात्मक जिम्मेदारियों पर भी पड़ता है। ऐसे में मनोज भाटी के लाइसेंस निलंबन के आदेश पर अंतरिम रोक को उनके लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।




