Noida News: परिवहन विभाग के निर्देश के बाद भी स्कूल बसों में नियमों की जा रही अनदेखी, बड़ी कार्रवाई करेगा विभाग
Noida News : परिवहन विभाग के निर्देश के बाद भी स्कूल बस संचालक अपनी मनमानी कर रहे हैं। बस संचालकों को फिटनेस कराने के लिए समय दिया गया। लेकिन स्कूल और बस संचालकों पर कोई असर नहीं हो रहा है। जिले में करीब 217 स्कूली वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट लगभग दो साल पहले ही खत्म हो चुका है। इनमें 177 बस और 40 स्कूली कैब शामिल हैं।
एआरटीओ बस संचालकों को जारी किया नोटिस
एआरटीओ की तरफ से संचालकों को नोटिस जारी किया जा चुका है। उसके बाद भी फिटनेस नहीं कराया गया है। अब परिवहन विभाग नियमों का पालन न करने वाले वाहनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। इन्हें चेतावनी भी दी गई है। बता दें कि बगैर फिटनेस की दौड़ ही बसों को दिसंबर तक का समय दिया गया है। इसके बाद भी अगर कोई संचालक टेस्ट नहीं करता है तो विभाग उस वाहन को ब्लैकलिस्ट कर देगा।
परिवहन विभाग के मुताबिक, स्कूल बस और कैब के रूप में 1790 वाहन रजिस्टर्ड हैं। इनमें 200 से ज्यादा स्कूल वाहन अनफिट हैं, वहीं 175 वाहनों की आयु पूरी हो चुकी है। इनमें 121 बस और 54 कैब हैं। स्कूल बसें 20 साल चलने पर कबाड़ घोषित कर दी जाती है। यहां तक सिटिंग को भी लेकर नियमों का पालन किया जा रहा है। स्कूली वाहनों में क्षमता से अधिक छात्रों को बैठाया जाता है। फर्स्ट एड बॉक्स तक इन वाहनों में नहीं है। एआरटीओ सियाराम वर्मा ने बताया कि जनवरी से अभियान चलाकर इन बसों पर कार्रवाई की जाएगी।
यह हैं मानक
बस में सिटिंग क्षमता के अनुसार अग्निशमन यंत्र होने चाहिए। स्कूल बस में फर्स्ट एड बॉक्स होने चाहिए। स्कूल बस की अधिकतम गति सीमा 40 किमी प्रति घंटा होना व स्पीड कंट्रोल यंत्र होने चाहिए। स्कूल बस की बॉडी स्टील की और पूरी तरह से बंद होने चाहिए।