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नोएडा में 3 दिन का सुरक्षा घेरा: बकरीद पर धारा-163 के तहत सख्ती

नोएडा : दिल्ली से सटे नोएडा में धारा-163 लागू कर दी गई है। बकरीद के त्योहार पर शांति और कानून के व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। नोएडा में 7 जून से लेकर 9 जून तक धारा-163 लागू रहेगी।

इस दौरान किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम से पहले प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा खुले स्थानों पर नमाज पढ़ने, प्रदर्शन करने और जुलूस निकालने पर भी पाबंदी लगाई गई है। इन नियमों को न मानने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

नोएडा में सभी इलाकों में पुलिस की टीमें तैनात की गई हैं, जिससे कानून व्यवस्था को लागू किया जा सके। गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट की ओर से बताया गया कि नोएडा में किसान और अन्य संगठन विरोध प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं दी गई।

वहीं, दूसरी ओर नोएडा में कोरोना के भी मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसको लेकर भी सावधान रहने की सलाह दी गई है।

किन चीजों पर रहेगी पाबंदी?

बता दें कि जिले में धारा-163 लागू होने पर कई पाबंदियां लगाई जाती हैं। इसके तहत पब्लिक प्लेस पर भीड़भाड़ इकट्ठा नहीं सकती है। साथ ही किसी भी इलाके में ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं है।

इसके अलावा लाउडस्पीकर को तय की आवाज में बजाया जाना चाहिए यानी की उसकी आवाज ज्यादा तेज नहीं होनी चाहिए।

साथ ही कोविड-19 की गाइडलाइन को भी फॉलो करना होगा। वहीं, हर्ष फायरिंग यानी किसी जश्न या खुशी के मौके पर फायरिंग करने पर रोक रहेगी।

ड्रोन के जरिए हो रही निगरानी

नोएडा में 7 जून से लेकर 9 जून तक धारा-163 लागू रहेगा। इस दौरान नियम तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने बताया कि संवेदनशील इलाकों में क्विक रिस्पॉन्स टीम के साथ PSC जवान भी तैनात किए गए हैं।

साथ ही 6 हजार से ज्यादा पुलिसकर्मी सभी इलाकों में ड्रोन के जरिए निगरानी के लिए लगाए गए हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी पुलिस की नजर है, जिससे आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

Divya Gupta

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