नोएडा में पुराने डीजल-पेट्रोल वाहनों पर लगेगा ब्रेक, 1 नवंबर से ईंधन नहीं मिलेगा !

नोएडा : नोएडा में अब उम्र पूरी कर चुके डीजल और पेट्रोल वाहनों को पेट्रोल पंप से ईंधन नहीं मिलेगा। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग (CAQM) के निर्देश पर 1 नवंबर से यह नियम लागू होगा।
ऐसे वाहनों को पेट्रोल-डीजल देने पर रोक लगाई जाएगी और अगर वे पेट्रोल पंप पर पकड़े गए, तो जब्त भी किए जाएंगे।
पेट्रोल पंपों पर लगेंगे ANPR कैमरे
इस अभियान को सफल बनाने के लिए सभी पेट्रोल पंपों पर ANPR (Automatic Number Plate Recognition) कैमरे लगाए जाएंगे। इससे वाहन की नंबर प्लेट स्कैन होकर तुरंत सिस्टम में अलर्ट भेजेगी कि वाहन निर्धारित उम्र पार कर चुका है या नहीं।
कंट्रोल रूम बनेगा, टीमें होंगी तैनात
जिले में एक कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी यातायात पुलिस और परिवहन विभाग को दी जाएगी। यह कंट्रोल रूम यह जानकारी जुटाएगा कि किस पंप पर पुराने वाहन पहुंच रहे हैं। इसके बाद वहां टीमें भेजकर ऐसे वाहनों को जब्त किया जाएगा।
नोएडा में करीब दो लाख से ज्यादा वाहन प्रभावित
नोएडा में दो लाख से ज्यादा ऐसे वाहन हैं जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है और उन पर यह नियम लागू होगा। ये गाड़ियाँ अब ईंधन नहीं भरवा सकेंगी और इनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
दिल्ली में 1 जुलाई से लागू, नोएडा में 1 नवंबर से
दिल्ली में यह व्यवस्था पहले ही 1 जुलाई से लागू हो चुकी है। नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) में इसे 1 नवंबर से सख्ती से लागू किया जाएगा।
वाहन मालिकों के पास क्या विकल्प हैं?
उप संभागीय परिवहन अधिकारी डॉ. सियाराम वर्मा ने बताया कि जिन वाहनों की उम्र पूरी हो चुकी है, उनके मालिक दो विकल्पों में से एक चुन सकते हैं:
या तो वाहन को स्क्रैप करा दें या फिर वाहन को यूपी एनसीआर से बाहर किसी अन्य जिले या राज्य में ट्रांसफर कराएं
कैसे मिलेगा NOC (अनापत्ति प्रमाणपत्र)?
अगर कोई वाहन मालिक अपने पुराने वाहन को किसी दूसरे जिले में ले जाना चाहता है, तो उसे परिवहन विभाग की वेबसाइट www.parivahan.gov.in पर जाकर NOC के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।



