×
उत्तर प्रदेशगौतम बुद्ध नगरग्रेटर नोएडानोएडानोएडा वेस्टराजनीतिराज्य

नोएडा में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलेगा — 50 से ज्यादा अवैध सोसाइटियों को गिराने का आदेश, 39 डेवेलपर्स को नोटिस ! 

नोएडा : नोएडा प्राधिकरण ने सलारपुर पुलिस चौकी के पीछे बसे इलाके में 50 से अधिक अवैध रिहायशी कॉलोनियों को ध्वस्त करने के आदेश जारी किए हैं।

इस संबंध में 39 डेवेलपर्स को नोटिस भेजकर एक सप्ताह के भीतर खुद निर्माण हटाने का निर्देश दिया गया है। समयसीमा में कार्रवाई न होने पर प्राधिकरण खुद निर्माण गिराएगा और पूरा खर्च डेवेलपर्स से वसूलेगा।

अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश

बताया गया कि वर्ष 2018 से ही प्राधिकरण की अधिसूचित और अर्जित भूमि पर ये अवैध निर्माण जारी थे। कुछ कॉलोनियां तो चर्चित महर्षि आश्रम की जमीन पर भी खड़ी कर दी गई थीं।

इस पूरे मामले में नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम ने सख्ती दिखाते हुए अधीनस्थ अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए।

वरिष्ठ प्रबंधक सतेंद्र गिरी और डिप्टी कलेक्टर शशि त्रिपाठी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ एक टीम मौके पर पहुंची और निर्माणाधीन साइटों पर नोटिस चस्पा किए गए। विरोध में कुछ डेवेलपर्स ने तीन घंटे तक हंगामा किया लेकिन पुलिस बल की मौजूदगी में वे कोई असर नहीं डाल सके।

अधिकारियों ने बताया कि कई खसरा नंबरों की जांच में फर्जी दाखिल-खारिज के मामले सामने आए हैं। कुछ जमीनें महर्षि आश्रम की भी पाई गईं हैं, जिन पर बिना अनुमति और नक्शा पास कराए अवैध निर्माण हो रहा था।

प्राधिकरण की अपील 

नोएडा अथॉरिटी ने आम नागरिकों से अपील की है कि सलारपुर खादर क्षेत्र की अधिसूचित जमीन — खसरा नंबर 723, 724, 727 से 739 और 745 से 753 तक में कोई भी संपत्ति न खरीदें क्योंकि यह ज़मीन अतिक्रमण की श्रेणी में आती है और निवेशकों को भारी नुकसान हो सकता है।

नोटिस पाने वाले प्रमुख डेवेलपर्स 

मोहम्मद अयूब, याकूब, सुनील शर्मा, सलीम, शमीम, आलोक कुमार (प्रॉपर्टी अरीना), विजय त्रिवेदी (एनर्जी बिल्डिंग सोल्यूसंस), सुभाष भाटी (क्वालिस्टिक टेक्नोज), अभिषेक जैन (डालमिया लेटेक्स), जालम सिंह (नीदरलैंड इंडिया), सर्वेश मिश्रा (ब्रेकथू इंटरप्राइजेज), विनीत श्रीवास्तव (स्टूडेंट इंटरनेशनल मेडिटेशन), प्रमोद सिंह (महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ), पवन जिंदल (प्राइमस अल्टिमा), निखिल कुमार (एकता बिल्डर्स) समेत अन्य।

Divya Gupta

Tags

Related Articles

Back to top button
Close