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सुप्रीम कोर्ट ने संशोधित किया आवारा कुत्तों की प्रबंधन नीति, नसबंदी एवं टीकाकरण के बाद उन्हीं स्थानों पर छोड़ने का निर्देश

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों से संबंधित अपने पूर्व आदेश में संशोधन करते हुए एक नया और मानवीय फैसला सुनाया है।
अदालत ने स्पष्ट किया है कि नसबंदी और टीकाकरण के बाद आवारा कुत्तों को उन्हीं स्थानों पर छोड़ा जाएगा, जहाँ से उन्हें पकड़ा गया था।
केवल रैबीज से ग्रस्त या अत्यधिक आक्रामक कुत्तों को ही छोड़े जाने से रोका गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकायों को विशेष भोजन क्षेत्र (Feeding Zones) बनाने और सार्वजनिक स्थलों पर अनियंत्रित रूप से कुत्तों को खाना खिलाने पर रोक लगाने का निर्देश दिया है।
साथ ही राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को देशभर में एक समान नीति लागू करने की सलाह दी गई है, ताकि आवारा कुत्तों का प्रबंधन मानवीय, वैज्ञानिक और सुरक्षित तरीके से किया जा सके।



