3.5 करोड़ पेंटिंग विवाद में AOA की गलती पर डिप्टी रजिस्ट्रार का बड़ा फैसला

11th एवेन्यू गौर सिटी-2, ग्रेटर नोएडा वेस्ट की AOA की प्रक्रियाओं को गलत ठहराया गया
ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित 11th एवेन्यू गौर सिटी-2 की सोसाइटी में लंबे समय से चल रहे 3.5 करोड़ पेंटिंग विवाद पर डिप्टी रजिस्ट्रार ने अहम आदेश सुनाया है। आदेश में वर्तमान AOA (Apartment Owners Association) की प्रक्रियाओं को गलत माना गया है और साफ निर्देश दिए गए हैं कि पेंटिंग कॉन्ट्रैक्ट को फिर से UP Apartment Act के अनुरूप किया जाए।
AOA का कार्यकाल समाप्ति की और था, फिर भी दिया कॉन्ट्रैक्ट
जानकारी के अनुसार, सोसाइटी में महीनों से बरसात के दौरान रिपेयरिंग और पेंटिंग कराने को लेकर निवासियों और AOA के बीच विवाद चल रहा था। निवासियों का आरोप था कि AOA ने बिना सहमति और इलेक्शन के समय जबरन कॉन्ट्रैक्ट दे दिया।
दरअसल, AOA का कार्यकाल 29 जून को समाप्त हो गया था और नई AOA का चुनाव 24 अगस्त को निर्धारित है। ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट देने को नियमों के खिलाफ माना गया।
डिप्टी रजिस्ट्रार का आदेश
डिप्टी रजिस्ट्रार ने अपने आदेश में कहा कि:
नई AOA को GBM (General Body Meeting) कराकर पूरी प्रक्रिया दोबारा करनी होगी।
2021 से 2025 तक की वित्तीय लेन-देन जांच के लिए एक ऑडिटर नियुक्त किया गया है।
जब तक ऑडिटर और नई AOA अपनी रिपोर्ट जमा नहीं करते, पेंटिंग के लिए कोई भी वित्तीय लेन-देन रोक दिया जाएगा।
निवासियों की प्रतिक्रिया
निवासियों ने इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि यह पहली बार हुआ है जब 11th एवेन्यू के इतिहास में डिप्टी रजिस्ट्रार ने AOA की प्रक्रियाओं को गलत ठहराया है।
निवासी आशीष बिष्ट ने कहा –
“जब AOA खुद ही बायलॉज का पालन नहीं करेगी, तो निवासियों को सोसाइटी के नियमों का पालन करने के लिए कैसे प्रेरित किया जाएगा?”
अब नजर नई AOA पर है, जिसे डिप्टी रजिस्ट्रार के आदेश के मुताबिक पारदर्शिता के साथ प्रक्रिया पूरी करनी होगी। निवासियों को उम्मीद है कि इस फैसले के बाद सोसाइटी में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।




