राष्ट्रीय लोक अदालतः 12 नवंबर को आपसी समझौते से कराएं अपने वादों का निपटारा
कहां आयोजित होंगे राष्ट्रीय लोक अदालत, किस तरह के वादों का होगा निपटारा, किसने दी जानकारी
नोएडा। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ एवं जिला न्यायाधीश गौतमबुद्ध नगर के निर्देशों के अनुपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गौतमबुद्धनगर के नेतृत्व में 12 नवंबर को जनपद गौतमबुद्ध नगर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। ये राष्ट्रीय लोक अदालत जिला मुख्यालय एवं तीनों तहसील न्यायालयों में आयोजित होगी।
इन वादों का होगा निपटारा
इस सम्बन्ध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव, पूर्णकालिक जयहिंद कुमार सिंह ने बताया कि आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, पारिवारिक मामले, मोटरयान दुर्घटना अधिनियम के मामलें, बिजली व पानी से संबंधित मामले, धारा 138 एनआईएक्ट के वाद, भू-राजस्व वाद, सेवा संबंधित मामले एवं प्री-लिटीगेशन मामलों के साथ ही सुलह समझौते के माध्यम से निस्तारण योग्य अन्य विवाद जिसमें पक्षकार पारस्परिक सद्भावना के अधीन संधि के लिए इच्छुक हो, वह मामले राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण किए जाएंगे।
समय से तैयारी कर लें पूरी
उन्होंने कहा कि आयोजित लोक अदालत को जिले में सफल बनाने के लिए सम्बन्धित अधिकारी अपनी विभागीय तैयारियां समय से पूरी कर लें ताकि राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर अधिक से अधिक वादों का निस्तारण संभव हो सकें।