BYE BYE 2023: UP में मिट्टी में मिले माफिया…रंगदारी मांगने वाले जेल गए या हुए ढेर, 60 हजार पुलिस पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू
लखनऊ। यूपी 2023 में कानून व्यवस्था के कई मोर्चे पर अहम साबित हुआ है। माफिया, अपराध और भयमुक्त प्रदेश बनाने के लिए योगी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। कई दशकों तक राज्य में आतंक का पर्याय रहा। सरकार ने छोटे-बड़े माफियाओं के खिलाफ कड़ी सख्ती दिखाई। प्रदेश में व्यापारियों से रंगदारी और महिलाओं से छेड़खानी करने वाले असामाजिक तत्व या तो सलाखों के पीछे गए या पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर किए। इसके अलावा यूपी पुलिस को मजबूत करने के लिए इस साल 60 हजार से अधिक कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की गई है।
शोहदों की आई शामत
2023 माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश के लिए जाना जाएगा। योगी सरकार की अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति ने प्रदेश के माफिया साम्राज्यों को नेस्तनाबूद कर दिया है। दशकों तक आतंक का पर्याय रहे यूपी के सबसे कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी को इस साल सबसे बड़ी चोट मिली है। माफिया मुख्तार को 2023 में एक के बाद एक 4 मामलों में सजा सुनाई गई है, जिसमें आजीवन कारावास जैसी अधिकतम सजा भी शामिल है। माफिया के आर्थिक 604 करोड़ से अधिक के साम्राज्य को भी पूरी तरह से मिट्टी में मिलाया जा चुका है। इसके अलावा प्रयागराज के अतीक गैंग को भी पूरी तरह खात्मा किया।
वहीं माफिया विजय मिश्रा, अनुपम दूबे, सऊद अख्तर, धर्मेन्द्र व संजय सिंघला जैसे बड़े माफिया को योगी राज में कानून के जरिए उनके गुनाहों की सजा मिल चुकी है। बड़े माफिया के अलावा इलाकाई गुंडे-बदमाश और शोहदों के खिलाफ भी ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हुई हैं। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होने के चलते देश और दुनिया की नामी कंपनियां अब यूपी में निवेश के लिए आ रही हैं और इसी साल फरवरी में आयोजित हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में उत्तर प्रदेश को अबतक 40 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए।
यह भी की गई कार्रवाई
– अधिनस्थ न्यायालयों में कुल 1,52,594 मामलों में तथा सत्र न्यायालयों में 7,285 मामलों में अपराधियों को सजा कराई गई।
– पाक्सो एक्ट में 13 मामलों में मृत्युदंड, 291 मामलों आजीवन कारावास, 1101 मामलों में 10 साल की सजा, और 1334 मामलों में 10 साल से कम की सजा दिलाई गई है।
– पाक्सो एक्ट के अंतर्गत चार्जशीट दाखिल होने के एक माह के अंदर 34 मामलों में और दो माह से भी कम समय में 74 मामलों में सजा कराई गई है।
– महिलाओं और नाबालिगों के खिलाफ होने वाले विभिन्न अपराधों में 4312 मामलों में सजा कराई गई है।
– जिलों के टॉप 10 अपराधियों में 77 मामलों में 83 अपराधियों को प्रभावी पैरवी के जरिए दोषी सिद्ध कराया जा चुका है।
– यूपी के 32 जिलों में गैंगेस्टर एक्ट के तहत 5775 करोड़ से अधिक की संपत्तियां जब्त की गई हैं।