Deilhi Breaking News : मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका, एक और याचिका की खारिज
दिल्ली न्यूज : दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को राऊज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। केजरीवाल की तरफ से जेल में वकीलों से हफ्ते में पांच बार मुलाकात की मांग वाली याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। 21 मार्च को ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। उसके बाद न्यायालय ने केजरीवाल को एक अप्रैल तक दो अलग-अलग पेशी में ईडी रिमांड पर भेज दिया था। कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अभी वह तिहाड़ जेल में बंद हैं।
सीएम ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज किए जाने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दी। जिसमें उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। अदालत ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी कानून का उल्लंघन नहीं है और रिमांड को “अवैध” नहीं कहा जा सकता।
ईडी क रिमांड का किया विरोध
अरविंद केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई अपनी गिरफ्तारी और ईडी रिमांड का विरोध किया, जिसके बाद पीठ ने दोनों पक्षों की विस्तृत दलीलों के बाद पिछले सप्ताह मामले को सुरक्षित रख लिया। केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि मामला समय संबंधी मुद्दों को प्रदर्शित करता है, “याचिकाकर्ता को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने से रोकता है। उन्होंने कहा कि पहले चरण में होने वाले 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव में आप को नुकसान होगा।