ज्ञानवापी मामला जिला जज की कोर्ट में स्थानांतरित
शीर्ष अदालत ने कहा, जिला जज को 25 वर्षों का है अनुभव
नई दिल्ली। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले को वाराणसी की सिविल कोर्ट से जिला जज की अदालत में स्थानांतरित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार दोपहर में सुनवाई के दौरान कहा कि यह बेहद संवेदनशील मामला है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि मामले को उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के वरिष्ठ और अनुभवी न्यायिक अधिकारी सुनें। अदालत ने कहा कि उसका आदेश अगले आठ हफ्ते तक प्रभावी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के जिलाधिकारी को मस्जिद में वजू की व्यवस्था भी करने के आदेश दिए।
ज्ञानवापी मस्जिद मामले को वाराणसी सिविल कोर्ट से जिला जज की अदालत में स्थानातंरित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंतरिम आदेश जारी रहेगा। मामला जिला जज के पास भेजा जाए। जिला जज को सुनवाई के लिए शीर्ष अदालत ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिला जज को 25 साल का अनुभव है। मुस्लिम पक्ष की अर्जी को जिला जज निपटाएं। पहले दिया गया आदेश जारी रहेगा। कमीशन की रिपोर्ट लीक नहीं करना चाहिए। रिपोर्ट सीधे कोर्ट में पेश होनी चाहिए।