हरियाणा
हरियाणा के पूर्व सीएम ओपी चौटाला को चार साल जेल की सजा
पचास लाख रुपये का जुर्माना भी, चार संपत्तियां होंगी जब्त
चंडीगढ़। सीबीआई की अदालत ने आय से अधिक संपत्ति मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला (ओपी चौटाला) को चार साल की सजा और 50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। उनकी संपत्तियां जब्त भी होंगी।
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को सीबीआई कोर्ट ने आय से अधिक मामले में 4 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने चौटाला पर 50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने ओम प्रकाश चौटाला की चार संपत्तियों को जब्त करने का भी आदेश दिया है। ये संपत्तियां हेली रोड, पंचकूला, गुरुग्राम और असोला में हैं।
इससे पहले ओम प्रकाश चौटाला की सजा पर बहस हुई थी. इस दौरान सीबीआई के वकील ने चौटाला की बीमारी और विकलांगता की दलीलों का विरोध करते हुए कहा था कि खराब स्वास्थ्य का इलाज कराया जाना चाहिए, लेकिन अधिकतम सजा दी जानी चाहिए।