अन्ना यूनिवर्सिटी यौन उत्पीड़न मामला: दोषी ज्ञानशेखरन को उम्रकैद, पीड़िता को मिलेगी 25 लाख की सहायता

नोएडा: चेन्नई की एक विशेष महिला अदालत ने अन्ना यूनिवर्सिटी में छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी ज्ञानशेखरन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने उस पर ₹90,000 का जुर्माना भी लगाया है।
कोर्ट का सख्त फैसला: कम से कम 30 साल की जेल
न्यायाधीश एम. राजलक्ष्मी ने कहा कि दोषी को कम से कम 30 वर्षों तक जेल में रहना होगा। अदालत ने आरोपी को यौन उत्पीड़न, दुष्कर्म, धमकी और अपहरण सहित 11 आरोपों में दोषी पाया।
दोषी की दलील खारिज, अधिकतम सजा दी गई
ज्ञानशेखरन ने अदालत में अपनी बुजुर्ग मां और 8 साल की बेटी की देखभाल की दुहाई देते हुए न्यूनतम सजा की मांग की थी। लेकिन अदालत ने कहा कि गंभीर अपराधों में दोषी साबित होने के बाद उसे अधिकतम सजा मिलनी चाहिए।
जांच के लिए गठित हुई थी महिला SIT
इस केस की जांच के लिए महिलाओं की विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया गया था। SIT ने 24 फरवरी को जांच पूरी कर चार्जशीट दाखिल की थी। मामला बाद में 7 मार्च को महिला अदालत में स्थानांतरित किया गया।
पीड़िता को सरकार देगी 25 लाख की सहायता
अदालत ने पीड़िता के लिए सरकार को 25 लाख रुपये की अंतरिम सहायता देने का आदेश भी दिया है, ताकि उसे उचित पुनर्वास और मानसिक सहयोग मिल सके।
घटना का विवरण: धमकी, हमला और ब्लैकमेल
यह घटना 23 दिसंबर 2024 की है। आरोपी ज्ञानशेखरन, जो बिरयानी विक्रेता है, अन्ना यूनिवर्सिटी परिसर में पहुंचा और छात्रा व उसके पुरुष मित्र को धमकाया।
उसने युवक के साथ मारपीट की और लड़की के साथ यौन हमला किया। इस दौरान उसने ब्लैकमेल के लिए वीडियो भी बनाया। आरोपी को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया था।