किसानों, व्यापारियों एवं घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को सरकार का तोहफा
आखिर क्या है तोहफा, क्या होगा उपभोक्ताओं को लाभ
लखनऊ। विद्युत उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा विभाग ने एकमुश्त समाधान योजना लागू की गई है। यह योजना आज (पहली जून) से शुरू हो गई है और 30 जून तक लागू रहेगी। एकमुश्त समाधान योजना लागू करने की घोषणा प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने की है।
ऊर्जा मंत्री शर्मा ने बताया कि इस योजना में घरेलू उपभोक्ताओं, किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है। योजना के तहत घरेलू विद्युत पंखा (एलएमवी-1, समस्त विद्युतभार) एवं निजी नलकूप (एलएमवी-5, समस्त विद्युत भार) वाणिज्यिक उपभोक्ता (एलएमवी-2), के पांच किलोवाट भार तक के उपभोक्ताओं को सरचार्ज राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी गई है। साथ ही उपभोक्ताओं को एक लाख तक के बकाये पर अधिकतम 6 किश्तों तथा एक लाख से अधिक बकाये पर उपभोक्ताओं को अधिकतम 12 किश्तों में भुगतान की सुविधा का विकल्प भी दिया गया है।
इस तरह विभाग ने घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं, किसानों (निजी नलकूप) तथा व्यापारियों के लिए अत्यन्त लाभकारी एवं सुविधाजनक योजना शुरू की है।
इस योजना में सभी अर्ह उपभोक्ताओं को 30 अप्रैल 2022 तक उनके देय सरचार्ज में छूट प्राप्त होगी। उपभोक्ता योजना अवधि में छूट के बाद देय धनराशि (30 अप्रैल 2022 तक का बकाया एवं वर्तमान बकाया) का सीधा भुगतान कलेक्शन काउंटर, विद्युत कार्यालय, जन सुविधा केंद्र तथा वेबसाइट पर ऑनलाइन भुगतान कर इस छूट का लाभ ले सकते हैं।
उपभोक्ता उप्र पावर कार्पोरेशन की वेबसाइट www.upenergy.in पर जाकर योजना के अन्तर्गत छूट के बाद देय बकाया राशि (30 अप्रैल 2022 तक का बकाया एवं वर्तमान बकाया) की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। बिल पर लिखा खाता संख्या फीड करते ही उपभोक्ता को सभी विवरण यथा देय धनराशि, मूल बिल धनराशि, सरचार्ज में छूट, भुगतान हेतु राशि आदि दिखेगी।
उपभोक्ता के बिल में यदि संशोधन आवश्यक है तो योजना अवधि में अपने क्षेत्र से संबंधित अधिशासी अभियन्ता एवं एसडीओ कार्यालय या ग्रामीण क्षेत्रों में सीएससी केंद्रों पर जाकर या स्वयं भी उप्रपाकालि की वेबसाइट www.upenergy.in के MY CONNECTION लिंक में जाकर स्वयं को रजिस्टर कर बिल संशोधन का अनुरोध दर्ज कर सकता है। उपभोक्ता स्वयं भी अपना संशोधित बिल वेबसाइट पर देख सकता है।
इस योजना के अन्तर्गत एक लाख तक के मूल बकाया धनराशि वाले एलएमवी-1, एलएमवी-5 एवं एलएमवी-2 श्रेणी के बकायेदार उपभोक्ताओं को 30 अप्रैल 2022 तक के अपने बकाये का भुगतान आगामी माह के बिल के साथ अधिकतम 12 किश्तों में भी कर सकता है, जिसके लिये उसे अपने से संबंधित अधिशासी अभियन्ता एवं एसडीओ कार्यालय, ग्रामीण क्षेत्रों में सीएससी केन्द्रों अथवा स्वयं उप्रपाकालि की वेबसाइट www.upenergy.in पर ऑनलाइन कर सकता है।
इस योजना के अर्न्तगत ऐसे नियमित विद्युत संयोजन वाले उपभोक्ता भी अर्ह होंगे जिनके परिसर में चेकिंग के दौरान अनियमितता पाए जाने पर उनके विरूद्ध राजस्व निर्धारिण कर बिल निर्गत किया गया है। इसी तरह स्थाई रूप से विच्छेदित बकायेदारों के प्रकरण तथा विवादित एवं विभिन्न न्यायालयों में लम्बित मामले भी समाधान हेतु अर्ह होंगे।
प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत एम देवराज ने अधिकारियों एवं कार्मिकों को निर्देशित किया है कि उपभोक्ताओं को इस योजना का व्यापक लाभ मिल सके, इसके लिये योजना का स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये, साथ ही बकायेदार उपभोक्ताओं से सम्पर्क करके उन्हें लाभ दिलाया जाये तथा बिल संशोधन के लिये लगातार कैम्पों का आयोजन भी किया जाये।
ऊर्जा मंत्री ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि इस योजना का शीघ्र लाभ लेकर अपना बकाया जमाकर दें। उन्होंने मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सद्इच्छा वाले उपभोक्ताओं के लिए एक सुनहरा अवसर है।