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गौतम बुद्ध नगरग्रेटर नोएडानोएडानोएडा वेस्ट

निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण दो जून से होगा

आखिर कौन हैं इसके पात्र, कैस मिलेगा खाद्यान्न और किसको मिलेगा

नोएडा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत बृहस्पतिवार (दो जून) से निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण 10 जून तक जारी रहेगा। आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ता मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन के माध्यम से भी इसे हासिल कर सकते हैं।

गौतम बुद्ध नगर के जिला पूर्ति अधिकारी चमन शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत आच्छादित अंत्योदय तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को दो जून से 10 जून तक खाद्यान्न का ई-पोस मशीनों के माध्यम से गुणवत्ता परक निशुल्क वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अवधि में अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न (20 किलोग्राम गेहूं तथा 15 किलोग्राम चावल) तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों से सम्बद्ध यूनिटों पर पांच किलोग्राम खाद्यान्न प्रति यूनिट (3 किलोग्राम गेहूं व दो किलोग्राम चावल) का निःशुल्क वितरण लाभार्थियों में सुनिश्चित कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि राशन कार्ड धारकों को पोर्टेबिलिटी के अंतर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा उपलब्धता रहेगी तथा पोर्टेबिलिटी चालान जनरेट किए जाने की सुविधा 6 से 7 जून तक उपलब्ध रहेगी।

उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत राशन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 10 जून होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं के लिए मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण संपन्न कराया जाएगा। कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत आवश्यक वस्तुओं का निर्बाध रूप से वितरण सुनिश्चित कराने के लिए विक्रेताओं द्वारा वितरण के दौरान खाद्यान्न वितरण का कार्य प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने जन सामान्य एवं उचित दर विक्रेताओं का यह भी आह्वान किया कि उनके द्वारा वितरण के समय उचित दर दुकानों पर सामाजिक दूरी बनाकर रखें और कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करें। उन्होंने समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देश देते हुए कहा कि वह वितरण समाप्त होने तक अपनी उचित दर दुकान खुली रखेंगे एवं नोडल अधिकारी की उपस्थिति में वितरण करेंगे, यदि किसी भी उचित दर दुकानदार की घटतौली की शिकायत प्राप्त होती है तो शिकायत की जांच में पुष्टि होने पर कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अतः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की सूची में सम्मिलित समस्त उपभोक्ता संबंधित उचित दर विक्रेताओं से खाद्यान्न प्राप्त करें और यदि कोई उचित दर खाद्यान्न नहीं देता है, तो अपनी तहसील में संबंधित उप जिलाधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी एवं क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक से शिकायत कर सकते हैं।

Prahlad Verma

उत्तर प्रदेश के मऊनाथ भंजन के कोपागंज कस्बे में जन्म। स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा फैजाबाद (अब अयोध्या) से हासिल करने के बाद वर्ष 1982 से स्तंभकार के तौर पत्रकारिता की शुरुआत। पत्रकारीय यात्रा हिन्दी दैनिक जनमोर्चा से शुरू होकर, नये लोग, सान्ध्य दैनिक प्रतिदिन, स्वतंत्र चेतना, कुबेर टाइम्स, अमर उजाला और विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय अखबारों से होते हुए दैनिक जागरण पर जाकर रुकी। दैनिक जागरण से ही 15 जनवरी 2021 को सेवानिवृत्त। इसके बाद क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न समाचार पत्रों में निर्वाध रूप से लेखन जारी। अब फेडरल भारत डिजीटल मीडिया में संपादक के रूप में द्वितीय दौर की पत्रकारिता का दौर जारी।

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उत्तर प्रदेश के मऊनाथ भंजन के कोपागंज कस्बे में जन्म। स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा फैजाबाद (अब अयोध्या) से हासिल करने के बाद वर्ष 1982 से स्तंभकार के तौर पत्रकारिता की शुरुआत। पत्रकारीय यात्रा हिन्दी दैनिक जनमोर्चा से शुरू होकर, नये लोग, सान्ध्य दैनिक प्रतिदिन, स्वतंत्र चेतना, कुबेर टाइम्स, अमर उजाला और विभिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय अखबारों से होते हुए दैनिक जागरण पर जाकर रुकी। दैनिक जागरण से ही 15 जनवरी 2021 को सेवानिवृत्त। इसके बाद क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न समाचार पत्रों में निर्वाध रूप से लेखन जारी। अब फेडरल भारत डिजीटल मीडिया में संपादक के रूप में द्वितीय दौर की पत्रकारिता का दौर जारी।

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