सुविधाः अब 30 जुलाई तक होगा निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण
आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन से भी हासिल कर सकते हैं खाद्यान्न
नोएडा। गौतमबुद्ध नगर के जिला पूर्ति अधिकारी चमन शर्मा ने जानकारी दी है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आच्छादित अंत्योदय तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को मई महीने में मिलने वाला निःशुल्क खाद्यान्न अब 30 जुलाई तक वितरित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि खाद्यान्न, आयोडाइज्ड नमक, रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल, साबूत चना एवं अंत्योदय कार्डधारकों को माह अप्रैल, मई एवं जून के सापेक्ष अनुमन्य तीन किलोग्राम चीनी एकमुश्त प्रति कार्ड की मात्रानुसार निःशुल्क वितरण 25 जुलाई तक किया जाना निर्धारित किया गया था लेकिन प्रदेश के कुछ जिलों में उचित दर विक्रेताओं को खाद्यान्न का निर्गमन न होने से आवश्यक वस्तु का निःशुल्क वितरण की तिथि को 30 जुलाई बढ़ा दिया गया है।
उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत राशन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 जुलाई होगी। इस अवधि में आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न वितरण किया जाएगा। मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन के माध्यम से खाद्यान्न वितरण की तिथि पूर्व निर्धारित 25 जुलाई के साथ ही 30 जुलाई को भी उपलब्ध रहेगी। उन्होंने बताया कि 30 जुलाई तक कार्ड धारकों को पोर्टेबिलिटी के माध्यम से खाद्यान्न तथा अन्य तीन सामग्री आयोडाइज्ड नमक, रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल, साबूत चना प्राप्त करने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। खाद्यान्न के लिए पोर्टेबिलिटी चालान जारी करने की सुविधा 26 जुलाई तथा 27 जुलाई को उपलब्ध रहेगी। इसके लिए उन्होंने उचित दर विक्रेताओं को कहा कि अपने स्टाक में अवशेष खाद्यान्न की उपलब्धता की सीमा तक पोटेबिलिटी के अंतर्गत खाद्यान्न वितरित कर सकेंगे। अतः समस्त उचित दर विक्रेता शासन की मंशा के अनुरूप वितरण कार्य कराया जाना सुनिश्चित करें ताकि कोई भी लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित न रहे।