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रोकः गौतमबुद्ध नगर में 17 अगस्त की शाम तक प्राइवेट ड्रोन संचालन पर रोक
एडीसीपी कानून व्यवस्था ने जारी किया आदेश, उलंघन करना दंडनीय अपराध होगा
नोएडा। पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में आज शाम 6 बजे से 17 अगस्त की शाम 6 बजे तक प्राइवेट ड्रोन का संचालन प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसका उलंघन करना दंडनीय अपराध होगा।
गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (कानून व्यवस्था) कुमार रणविजय सिंह द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 75वीं स्वतन्त्रता दिवस वर्षगांठ दिनांक 15-08-2022 के सफल आयोजन और सुरक्षा के दृष्टिगत प्राइवेट ड्रोन संचालन को प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक है। अतः धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत आदेश पारित किया जाता है कि किसी भी प्राइवेट व्यक्ति या संस्था द्वारा दिनांक 13.08.2022 अपराह्न 18.00 बजे से लेकर दिनांक 17.08.2022 को अपराह्न 18.00 बजे तक ड्रोन का संचालन नही किया जाएगा। इस आदेश का उल्लंघन धारा 188 भादवि के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।