नगरीय निकाय चुनावः वार्डों की आरक्षण का फार्मूला तय
नगर निगम और नगर पालिका में वार्डवार आरक्षण से बदलेंगे समीकरण
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नगर निकाय चुनाव-2022 के लिए वार्डों का आरक्षण का फॉर्मूला तय कर दिया है। नए और सीमा विस्तारित होने पर 50 फीसद से ज्यादा जनसंख्या बढ़ने पर इन वार्डों का आरक्षण नया मानते हुए आरक्षण तय किया जाएगा। आबादी के आधार पर इन्हें पहले अनुसूचित जनजाति महिला के लिए आरक्षित किया जाएगा। पुराने वार्डों का आरक्षण चक्रानुक्रम व्यवस्था के आधार पर ही होगा।
नया आरक्षण फॉर्मूला
- आरक्षण फार्मूला के तहत पहले अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए वार्ड आरक्षित किए जाएंगे।
- इसके बाद इसी वर्ग के पुरुषों के लिए श्रेणीवार वार्ड आरक्षित होंगे।
- इसके बाद वार्डों को अनारक्षित रखा जाएगा।
- पुराने निकायों में चक्रानुक्रम के आधार पर वार्डों का आरक्षण किया जाएगा।
ये भी की गई व्यवस्था
नगरीय स्थानीय निकाय चुनाव के लिए आरक्षण व्यवस्था के शासनादेश में यह भी कहा गया है कि नगरीय निकाय निर्वाचन वर्ष 2017 के बाद प्रदेश में कुछ नए निकाय बनाए गए हैं और कुछ का सीमा विस्तार किया गया है। इनमें वार्डों का परिसीमन वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर करने का निर्देश पहले ही दिया जा चुका है। परिसीमन के दौरान कुछ पुराने वार्डों के भाग मिलाए गए होंगे। इसलिए इनके आरक्षण के दौरान इसका ध्यान रखा जाए।