हिंडन नदी क्षेत्र में अवैध कालोनियों का जाल : ग्रेप-4 के हटते ही ग्रेनो कर सकती है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई
Greater Noida News : ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने हिंडन नदी के पास स्थित ग्राम हैबतपुर (डूब क्षेत्र) के अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की है। इस क्षेत्र में कई अवैध कॉलोनियां, जैसे कि शिवम एन्क्लेव, बनाई गईं हैं, जिन में पक्के मकान, चारदीवारी, और टीन शेड का निर्माण किया गया है। इन निर्माणों के खिलाफ प्राधिकरण ने उ.प्र. औद्योगिक विकास अधिनियम 1978 की धारा 10 के तहत नोटिस जारी कर, निर्माण हटाने के लिए कहा था। हालांकि, नोटिस की समय सीमा समाप्त हो जाने के बाद भी इन अवैध निर्माणों को हटाया नहीं गया है।
विद्युत कनेक्शन पर रोक
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने विद्युत विभाग से अनुरोध किया है कि ग्राम हैबतपुर (डूब क्षेत्र) के खसरा संख्या-184, 198, 202, 199, 200, 196, 211, 195, 201, 180/3, 180/2, 191, और 194 में स्थित अवैध निर्माणों पर विद्युत कनेक्शन विच्छेदित किए जाएं और भविष्य में इन क्षेत्रों में नए विद्युत कनेक्शन न दिए जाएं।
नोटिस और आदेश
प्राधिकरण द्वारा जारी नोटिस के मुताबिक, ग्राम हैबतपुर क्षेत्र के अवैध निर्माणकर्ताओं को आदेश दिया गया है कि वे 7 दिन के भीतर अपने अवैध निर्माण को हटा लें, अन्यथा इसके खिलाफ बल प्रयोग किया जाएगा। यदि समय पर निर्माण हटाए नहीं जाते, तो इन पर हुए खर्च की वसूली भी संबंधित व्यक्तियों से की जाएगी।
स्थानीय प्रशासन की भूमिका
ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने थाना बिसरख को भी इन अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इस कार्रवाई का उद्देश्य इलाके में समुचित नियोजन और सार्वजनिक सुविधाओं की रक्षा करना है। बता दें ग्रेटर नोएडा में अवैध निर्माणों के खिलाफ उठाए गए कदम एक कड़ा संदेश देते हैं कि सरकारी योजनाओं और नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस प्रक्रिया से यह भी साफ हो रहा है कि अवैध निर्माणों को रोकने और सुधारने के लिए लगातार निगरानी और प्रशासनिक कार्रवाई जरूरी है।
दोनों पक्षों से फेडरल भारत ने की बात
हालांकि इस पूरे मामले पर फेडरल भारत ने प्राधिकरण के अधिकारी और डूब क्षेत्र के निवासी से बात की। आपको बताते हैं कि उन्होंने इस मामले पर क्या कहां।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में वर्क सर्किल -1 में मैनेजर के तौर पर कार्यरत अभिषेक सिंह ने इस मामले में कहा कि हम अवैध निर्माण हटाने का काम लगातार कर रहे हैं। हमने यूपीपीसीएल (उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड) को पत्र लिखा है, साथ ही उ.प्र. औद्योगिक विकास अधिनियम 1978 की धारा 10 के तहत अवैध निर्माताओं को नोटिस दिया गया है। अवैध निर्माण पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी प्रस्तावित है, चूंकी इलाके में ग्रेप-4 लागू है, इसलिए कार्रवाई नहीं हो पा रही है,लेकिन जैसे ही ग्रेप-4 हटेगा, हम ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेंगे।
वहीं हमने इसी डूब क्षेत्र में बसे ‘भगवती एनक्लेव कॉलोनी’, के निवासी और बिसरख मंडल, बीजेपी सेक्टर संयोजक राजकुमार दुबे से बात की। उन्होंने कहा कि इन निर्माणों पर साल 2006 और 2010 में भी कार्रवाई हो चुकी है। शिवम एनक्लेव की तरह ही हमे भी नोटिस मिल चुके हैं। आज के समय में यहां कुल 2600 बिजली कनेक्शन है। हम भी अपना घर बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। हम कोर्ट का सहारा भी लेंगे।