Noida: क्रिसमस और नए साल पर मनोरंजन विभाग ने जारी की बड़ी एडवाइजरी
जिले के स्थलों के मालिकों, संचालकों एवं प्रबंधकों को बताया कि यदि उनके द्वारा किसी प्रकार के मनोरंजन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, तो अनुमति लेना अनिवार्य है।

क्रिसमस और नए साल को लेकर मनोरंजन विभाग ने गाइडलाइन जारी करते हुए बिना अनुमति कार्यक्रम नहीं कर सकेंगे। जिले के विभिन्न स्थानों पर मेले, प्रदर्शनी, झूले और अन्य मनोरंजन की गतिविधियां आयोजित होगी।
जिलाधिकारी ने साफ कहा है कि सभी मनोरंजन कार्यक्रमों के आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश चलचित्र विनियमन अधिनियम 1955 संशोधित उत्तर प्रदेश चलचित्र विनियमन संशोधन अधिनियम 2017 के तहत सक्षम प्राधिकारी से निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अनुमति लेना जरुरी है।
जिले के स्थलों के मालिकों, संचालकों एवं प्रबंधकों को बताया कि यदि उनके द्वारा किसी प्रकार के मनोरंजन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, तो अनुमति लेना अनिवार्य है। इसके साथ ही विद्युत एवं अग्नि सुरक्षा, कानून एवं व्यवस्था, लोक व्यवस्था एवं सुरक्षा से संबंधित समुचित सावधानियों का पालन करते हुए वातानुकूलन सुविधा और अन्य विद्युत स्थापनाओं की समुचित व्यवस्था का प्रमाण-पत्र संबंधित विभागों से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
विशेष रूप से माह दिसंबर में क्रिसमस एवं नववर्ष 2026 की पूर्व संध्या के अवसर पर होटल, पब, रेस्टोरेंट, क्लब, पार्क एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शन, प्रस्तुतीकरण, आमोद, खेलकूद, घुड़दौड़ सहित झूले आदि मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते है। जिनके आयोजन के लिए मनोरंजन विभाग से अनुमति लेनी जरुरी है। अनुमति के बिना मनोरंजन से संबंधित कार्यक्रम का आयोजन करने पर जिला प्रशासन कार्रवाई करेगा।




