अच्छी खबरः राज्य सरकार 60 वर्ष व उससे अधिक की उम्र वाले पत्रकारों को देगी पेंशन
पात्र पत्रकारों को जिला सूचना कार्यालय गौतम बुद्ध नगर में यथाशीघ्र प्रस्तुत करना होगा अपना आवेदन
नोएडा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले पत्रकारों को पेंशन देने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय के तहत सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अपर निदेशक ने पत्र जारी कर 60 वर्ष व उससे अधिक आयु के पत्रकारों का विवरण निदेशालय को भेजने के निर्देश दिए हैं।
जिला सूचना कार्यालय को दें आवेदन पत्र
इसी क्रम में जिला सूचना अधिकारी गौतम बुद्ध नगर राकेश चौहान ने जिले के पत्रकारों को जानकारी दी है कि पात्र पत्रकार उपरोक्त पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए उत्तर प्रदेश के स्थाई निवासी पत्रकार जिनकी उम्र 60 वर्ष या इससे अधिक हो गई है, वह अपना भरा हुआ आवेदन पत्र, आधार कार्ड की फोटो कापी, अन्य किसी पेंशन से लाभान्वित न होने सबंधी 100 रुपये के स्टांप पेपर पर घोषणा पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत आय व आयु प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, सम्बंधित समाचार पत्र के परिचय पत्र एवं आवेदक का बैंक खाता संख्या/पैन नंबर/आईएफएससी कोड संख्या का विवरण पुष्टि के लिए कैंसिल चेक/पैन कार्ड की छाया प्रति अन्य आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित फोटो प्रति के साथ भरा हुआ आवेदन पत्र यथाशीघ्र जिला सूचना कार्यालय गौतमबुद्धनगर कक्ष संख्या 201ए, प्रथम तल कलेक्ट्रेट कम्पाउण्ड सूरजपुर ग्रेटर नोएडा में अवश्य जमा कर दें, ताकि विवरण निदेशालय को ससमय भेजा जा सकें। उन्होंने यह भी बताया कि उक्त पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए ऐसे सम्मानित पत्रकार बंधु आवेदन कर सकते हैं जो उत्तर प्रदेश में 5 वर्ष तक निरंतर राज्य अथवा जनपद स्तरीय मान्यता प्राप्त रहे हैं अथवा 10 वर्ष तक श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अंतर्गत श्रमजीवी पत्रकार रहे हों।