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श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास विधेयक 2025 विधानसभा में पेश, भक्तों को मिलेंगी विश्वस्तरीय सुविधाएं

नोएडा: उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन बुधवार को श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास विधेयक 2025 पेश किया गया।

यह विधेयक 26 मई को लागू किए गए श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास अध्यादेश का स्थान लेगा।

परंपरा के अनुसार प्रबंधन

विधेयक में स्पष्ट किया गया है कि न्यास का गठन स्वामी हरिदास जी की परंपरा के अनुसार होगा। मंदिर के सभी धार्मिक रीति-रिवाज, त्योहार, पूजा और अनुष्ठान बिना किसी बदलाव के जारी रहेंगे।

मंदिर की संपत्तियों पर न्यास का अधिकार

विधेयक के अनुसार, मंदिर के चढ़ावे, दान और सभी चल-अचल संपत्तियों पर न्यास का अधिकार होगा। इसमें शामिल हैं:

मंदिर में स्थापित मूर्तियां

आभूषण और हुंडी संग्रह

नकद और वस्तु के रूप में दिए गए दान

मंदिर परिसर के लिए भेजे गए बैंक ड्राफ्ट और चेक

देवताओं के लिए दी गई भेंट और उपहार

मंदिर से जुड़ी जमीन-जायदाद

न्यास की जिम्मेदारियां

न्यास का गठन न केवल परंपराओं की रक्षा के लिए होगा, बल्कि मंदिर के प्रभावी प्रबंधन और भक्तों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए भी जिम्मेदार होगा।

इसकी मुख्य जिम्मेदारियां होंगी:

दर्शन का समय तय करना

पुजारियों की नियुक्ति और वेतन-भत्ते निर्धारण

मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था

त्योहारों और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन

विश्वस्तरीय सुविधाएं

न्यास का लक्ष्य है कि श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव मिले। इसके तहत प्रस्तावित सुविधाएं हैं:

प्रसाद वितरण केंद्र

वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए अलग दर्शन मार्ग

पेयजल और विश्राम बेंच

कतार प्रबंधन कियोस्क

गोशालाएं, अन्नक्षेत्र और रसोईघर

होटल, सराय और प्रतीक्षालय

प्रदर्शनी कक्ष और भोजनालय

निष्कर्ष

श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास विधेयक 2025 का उद्देश्य मंदिर की परंपराओं को संरक्षित रखते हुए आधुनिक प्रबंधन और सुविधाओं का समावेश करना है। इसके लागू होने से मंदिर आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को बेहतर और सुरक्षित वातावरण मिलने की उम्मीद है।

Divya Gupta

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