Noida: भारत-पाक बंटवारे के दौरान आए लोगों को आंवटित की गई दुकानों को खाली करने के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
बता दें कि, भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद आवंटित हुई नगर पालिका परिषद की दुकानों को खाली करने के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।
भारत पाकिस्तान के विभाजन के दौरान बड़ी संख्या में लोग दादरी भी आकर बसे थे। जिनमें पंजाबी व अन्य समाज के लोग थे, जोकि पाकिस्तान से भारत आए थे। उनके जीवन यापन के लिए दादरी नगरपालिका परिषद की तरफ से उन्हें दुकानें आवंटित की गई। अब लीज पूरी होने पर नगरपालिका परिषद ने उन्हें 15 दिनों में खाली करने के निर्देश दिए थे। जिसके बाद आंवटी हाईकोर्ट चले गए।
बता दें कि, भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद आवंटित हुई नगर पालिका परिषद की दुकानों को खाली करने के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। नगर पालिका परिषद की जीटी रोड और रेलवे रोड पर कुल 49 दुकानें है। जिनमें 25 रेलवे रोड पर स्थित है, जबकि 24 दुकानें जीटी रोड पर है। नगरपालिका परिषद ने दुकानदारों को एक सितम्बर 1990 को दुकान 33 वर्ष के लिए आवंटित की गई।
15 दिनों का समय नगरपालिका परिषद की तरफ से दुकानों को खाली कराने का निर्देश दिए थे। जिसके बाद व्यापारी हाई कोर्ट चले गए। अधिशासी अभियंता शालिनी गुप्ता ने बताया कि केवल मूल आवंटियों को दिए गए नोटिस के पक्ष में हाई कोर्ट ने रोक लगाई है मूल आवंटियों ने किसी अन्य को दुकान आवंटित कर दी है उसे गलत बताया है।




