crimeउत्तर प्रदेशप्रयागराजब्रेकिंग न्यूज़

Prayagraj : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जयंत चौधरी को दी बड़ी राहत, आपराधिक कार्रवाई पर लगाई रोक

Prayagraj :  इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता और कोविड मानदंडों के उल्लंघन के मामले में राष्ट्रीय लोक दल (आरएलडी) प्रमुख और राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

धारा 482 (उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां) के तहत जयंत चौधरी द्वारा दायर आवेदन पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने राज्य सरकार के वकील को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया। साथ ही जयंत चौधरी के वकील को काउंटर एफिडेविट दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया है। अदालत ने इस मामले को छह सप्ताह बाद अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया.

बता दें कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी और अन्य के खिलाफ ग्रेटर नोएडा के दादरी पुलिस स्टेशन में 2022 में धारा 188 (किसी भी तरह से विधिवत प्रख्यापित आदेश की जानबूझकर अवज्ञा) के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 269 (लापरवाही से कार्य करने से संक्रमण फैलने की संभावना), 270 (ऐसा कार्य जिससे जीवन के लिए खतरनाक बीमारी का संक्रमण फैलने की संभावना हो) और महामारी रोग अधिनियम की धारा​ के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। जयंत चौधरी पर साल 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता और कोविड नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगा था।

इसके बाद 12 अक्टूबर 2022 को उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया। वकील ने दलील दी कि आवेदक (जयंत) अखिलेश यादव के साथ थे। अखिलेश यादव के मामले में पहले ही कोर्ट आपराधिक कार्रवाई पर रोक लगा चुकी है। इसके अलावा जयंत चौधरी की भूमिका सीमित थी, क्योंकि वह केवल अखिलेश यादव को ले जाने वाली बस में मौजूद थे। उन्होंने आगे तर्क दिया कि दिशानिर्देशों के उल्लंघन से संबंधित इस प्रकार के मामलों में शिकायत केवल वही व्यक्ति दायर कर सकता है जिसके आदेश का उल्लंघन किया गया है। इस मामले में ऐसा नहीं किया गया और सीधे एफआईआर दर्ज करा दी गई। उन्होंने कहा कि इस मामले में सभी गवाह पुलिसकर्मी थे जिनके बयान एक जैसे थे, इसलिए उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता

अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी
इस मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी को हाईकोर्ट करेगी। हाईकोर्ट ने जयंत चौधरी के खिलाफ चल रहे आपराधिक मुकदमे पर 20 फरवरी तक रोक लगाने का आदेश पारित किया है। एफआईआर के खिलाफ जयंत चौधरी ने हाईकोर्ट का रुख किया था।

Aashish Gupta

आशीष गुप्ता ने जागरण इंस्टिट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता का डिप्लोमा किया है और राजनीतिक विज्ञान में MA करने के बाद वह राष्ट्रीय सहारा, दैनिक जागरण जैसे देश के प्रमुख समाचार संस्थानों में कार्यरत रहे। 2015 में पीआर कंपनी मेक यू बिग मीडिया प्राइवेट की स्थापना करने के बाद 2021 में फ़ेडरल भारत की शुरुआत की।

Tags

Aashish Gupta

आशीष गुप्ता ने जागरण इंस्टिट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता का डिप्लोमा किया है और राजनीतिक विज्ञान में MA करने के बाद वह राष्ट्रीय सहारा, दैनिक जागरण जैसे देश के प्रमुख समाचार संस्थानों में कार्यरत रहे। 2015 में पीआर कंपनी मेक यू बिग मीडिया प्राइवेट की स्थापना करने के बाद 2021 में फ़ेडरल भारत की शुरुआत की।

Related Articles

Back to top button
Close