Greater Noida: निक्की हत्याकांड में आया बड़ा अपडेट, सास की जमानत याचिका पर कोर्ट ने की कड़ी टिप्पणी
क्की की 21 अगस्त को जलाकर हत्या कर दी गई थी। निक्की की बहन कंचन ने गंभीर आरोप लगाए थे। इस मामले में मृतका के पति विपिन भाटी, सास दयावती, ससुर सतवीर और जेठ रोहित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था।

ग्रेटर नोएडा के कासना कोतवाली क्षेत्र में सिरसा गांव में हुई निक्की की हत्या के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। सूरजपुर स्थित जिला न्यायालय ने निक्की की सास दयावती की जमानत याचिका खारिज कर दी है। बुधवार को दयावती की याचिका पर न्यायालय में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जिला न्यायायल ने कहा कि घटना गंभीर है। ऐसे में आरोपी को जमानत पर रिहा करना उचित नहीं होगा।
बता दें कि, निक्की की 21 अगस्त को जलाकर हत्या कर दी गई थी। निक्की की बहन कंचन ने गंभीर आरोप लगाए थे। इस मामले में मृतका के पति विपिन भाटी, सास दयावती, ससुर सतवीर और जेठ रोहित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। मुकदमा दर्ज कराते हुए निक्की की बहन ने कंचन ने सभी पर जलाकर मारने का आरोप लगाया था। इस मामले में कासना कोतवाली पुलिस ने करीब 500 पन्नों की चार्जशीट तैयार की और उसे न्यायालय में पेश किया।
इस मामले में पुलिस न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। हालांकि, हाईकोर्ट से निक्की के जेठ रोहित को जमानत दे चुकी है। उधर, निक्की की सास दयावती की जमानत पर न्यायलय ने सुनवाई की। निक्की पक्ष के अधिवक्ता उधम सिंह तोंगड़ ने बताया कि न्यायालय ने उसकी सास दयावती की जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने माना है कि आरोपी बाहर आने के बाद गवाहों को प्रभावित कर सकते है। ऐसे में जमानत देना उचित नहीं होगा।




