Greater Noida: ग्रेनो वेस्ट की दो सोसाइटियों के घर खरीदारों को मिलेगा मालिकाना हक, प्राधिकरण को 90 दिन में करनी होगी रजिस्ट्री
नेफोमा मुख्य सलाहकार दीपक दूबे ने बताया कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट खरीदारों के लिए मुसीबत बन चुका है।

ग्रेटर नोएडा वेस्ट में सेक्टर—16 सी स्थित रेडिकॉन वेदांतम सोसाइटी और सेक्टर—4 की एम्स ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी निवासियों के लिए राहत भरी खबर है। दोनों सोसाइटियों के निवासियों की रजिस्ट्री पांच वर्षो से अधिक ग्रेनो प्राधिकरण और बिल्डर की रस्साकसी के बीच लटकी हुई थी। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर 90 दिनों में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को रजिस्ट्री करानी होगी।
नेफोमा मुख्य सलाहकार दीपक दूबे ने बताया कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट खरीदारों के लिए मुसीबत बन चुका है। बिल्डर को पैसा देने के बाद भी घर खरीदारों को उनका मालिकाना हक नहीं मिल पा रहा था। घर खरीदने वालों से बिल्डर पूरा पैसा ले चुका है। लगातार शासन और प्रशासन से रजिस्ट्री कराने की मांग की जा रही थी। दरवाजा खटखटाने के बाद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही थी। जिसके बाद निवासियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 90 दिनों में घर खरीदारों की रजिस्ट्री कराने का आदेश ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को दिया है।
एम्स ग्रीन एवेन्यू वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक कुमार कौशिक ने बताया कि बिल्डर से लगातार बातचीत के बाद भी निवासियों को मालिकाना हक नहीं मिल रहा था। कोर्ट ही अंतिम अवसर बचा था। अब उम्मीद है कि रजिस्ट्री जल्द होगी।
नेफोमा अध्यक्ष अन्नू खान ने कहा कि इस तरह की समस्या से ग्रेटर नोएडा वेस्ट की कई सोसाइटियों के घर खरीदार गुजर रहे है। जहां बिल्डर और प्राधिकरण के बीच चल रही तनातनी की वजह से रजिस्ट्री बाधित हो रही है।



